April 17, 2026 4:47 pm

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ट्रैफिक पुलिस का सख़्त नोटिस: अवैध लाइट और मॉडिफिकेशन पर अब नहीं चलेगी मनमानी 

श्रीजी ऑटो पार्ट्स बाणगंगा तिराहा शहडोल, MBA कार वाला शहडोल और प्रीमियम कार वाशिंग एंड एसेसरीज शहडोल को नोटिस किया जारी…
The mukhbir शहडोल। जिले में सड़कों पर बढ़ते हादसों और ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अनदेखी को देखते हुए थाना प्रभारी यातायात संजय जायसवाल ने वाहन विक्रेताओं, प्रोपराइटरों और मॉडिफिकेशन करने वालों के खिलाफ सख़्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में एक औपचारिक नोटिस जारी कर साफ संदेश दिया गया है कि अब अनधिकृत हाई-बीम लाइट, हाई मास्क लाइट, डैज़लिंग LED, रेड-ब्लू स्टोब लाइट और अनधिकृत हूटर/सायरन मॉडिफिकेशन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नोटिस में स्पष्ट उल्लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेशों एवं मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के बावजूद शहर में धड़ल्ले से नियमों का उल्लंघन हो रहा है। जांच के दौरान यह पाया गया कि कई दुकानों और स्टॉल्स द्वारा ऐसे लाइट और उपकरण बेचे/लगाए जा रहे हैं, जो न केवल गैरकानूनी हैं बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए घातक भी हैं।

क्या है आपत्ति का मुख्य कारण

अनधिकृत हाई बीम/हाई मास्क लाइट
एल.ई.डी. डाज़्ज़लिंग लाइट और स्ट्रांबे लाइट
बिना अनुमति वाहन में हूटर, सायरन और अतिरिक्त लाइट, मानक से अधिक क्षमता की लाइट (हेलोजन 60W से अधिक, एल. ई. डी. 55W से अधिक) ये सभी उपकरण सामने से आने वाले वाहन चालकों की आंखों को चकाचौंध करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

किन धाराओं में होगी कार्रवाई

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि उल्लंघन पाए 182 A (4 WV एक्ट, 198 MV एक्ट, 108/177 CMVR, 185 (4) म.प्र. स्टेट MVACT ,66/192(A) MV ACT A, मध्यप्रदेश मोटर व्हीकल एक्ट, एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ वाहन चालक ही नहीं, बल्कि दुकान मालिक, प्रोपराइटर और स्टाफ भी इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे।

अब चेतावनी नहीं, सीधी कार्रवाई

यातायात पुलिस ने साफ कर दिया है कि यह अंतिम चेतावनी है। यदि इसके बाद भी अवैध लाइट या मॉडिफिकेशन का काम जारी पाया गया, तो: दुकान सील हो सकती है।

भारी जुर्माना लगाया जाएगा

आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकता है. क्या करना अनिवार्य है. केवल RTO एवं सड़क सुरक्षा मानकों के अनुरूप उपकरण ही बेचें/लगाएं. गैरकानूनी सामान तत्काल हटाएं. कर्मचारियों को सख़्त निर्देश दिए।

यह नोटिस केवल एक कागजी चेतावनी नहीं, बल्कि सड़क पर जान बचाने की सख़्त पहल है। शहडोल यातायात पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब “चलता है” की सोच नहीं चलेगी। नियम तोड़ोगे कार्रवाई तय है।
सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है, नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। 
The Mukhbir
Author: The Mukhbir

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